माई सिटी रिपोर्टटर
पानीपत। सार्वजनिक व निजी समारोह में ध्वनि यंत्रों के प्रयोग के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। ये आदेश धार्मिक समारोहों, विवाहों और अन्य समारोहों सहित सभी आयोजनों पर लागू होंगे। संबंधित थाना प्रभारी को इसके उल्लंघन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।एसडीएम पानीपत मनदीप सिंह ने बताया कि लाउडस्पीकर पर किसी भी प्रकार के अश्लील गाने बजाना पूर्णत वर्जित होगा। इसके प्रयोग के समय किसी प्रकार से सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल के पास आवाज का स्तर कम से कम रखें। इसकी क्षमता 10 डीबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्धारित मानकों में औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डीबी और शाम को 70 डीबी, वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन के समय 65 डीबी, शाम को 55 डीबी और आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डीबी व शाम को 45 डीबी क्षमता पर बजा सकते हैं। साइलेंस जोन,शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल के पास लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में आवाज अम्बियंट साउंड लेवल पर रखें। रात्रि 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णत: वर्जित है। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर सार्वजनिक उपद्रव समझते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व नॉइस पॉल्यूशन (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल 2000 (नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल, 2000) व बीएनएसएस की धारा 126/169, 126/170 व 152 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।