पानीपत। शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को राहत देते हुए नियम 134ए के तहत अलॉट स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। निदेशालय ने यह निर्णय अभिभावकों की मांग तथा प्रदेश में बहुत कम संख्या में दाखिले होने के कारण अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पहले 24 दिसंबर तक अलॉट स्कूलों में अपने दस्तावेजों सहित दाखिला लेने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। अब 31 दिसंबर को स्कूल में उपस्थिति दर्ज न करवाने पर विद्यार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।
नियम 134ए के तहत पहले ड्रा में 2068 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए गए थे जिनमें से बहुत कम का ही दाखिला हुआ है। 134ए में दाखिला होने के बावजूद विद्यार्थियों के दाखिले की राह अभी भी मुश्किल बनी हुई है। निजी स्कूल कहीं एसएलसी तो कहीं नियम 134ए के तहत दाखिला लेने मेें ही आनाकानी कर रहे हैं। स्कूल अलॉट होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों का एसएलसी निकलवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालक पूरी फीस जमा करने के बाद ही एसएलसी जारी करने की बात कह रहे हैं। अभिभावकों द्वारा इस मामले में शिक्षा अधिकारियों से एसएलसी दिलवाने व दाखिला सुनिश्चित करवाने की मांग की है।