पानीपत। मतलौडा थानाक्षेत्र के एक गांव से 16 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी को अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाया है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि पांच अक्तूबर 2021 को मतलौडा थाना पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि 16 और 17 वर्षीय उसकी दो नतिनी उसके पास रहती थीं, जो पांच अक्तूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उनके माता-पिता से बातचीत की। उन्होंने यूपी के फर्रुखाबाद निवासी अकलेश पर युवतियों को भगाकर ले जाने का शक जताया। पुलिस ने युवतियों को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण की सुनवाई के बाद अदालत ने सजा सुनाई है।