पानीपत। हरियाणा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन (12बीबी फार्म) जमा करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। महानिदेशक खजाना और लेखा विभाग ने इस लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये जानकारी जिला खजाना अधिकारी हजारा सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए, पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत पेंशनभोगी द्वारा अस्थायी बचत की ऑनलाइन घोषणा और उसके प्रमाण (12बीबी फार्म) जमा करने के लिए ई-पेंशन प्रणाली के तहत एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। ये विकल्प वेबपेज एचटीटीपीएस://ईपेंशनएचआरवाईडॉटएनआईसीडॉटइन/ पर दिए गए पेंशनभोगी लॉग इन के तहत उपलब्ध है। जिसमें पेंशनभोगी यूजर-आईडी के रूप में पीपीओ नंबर/यूनिक कोड (यूसीपी) और अपनी जन्मतिथि का उपयोग करके लॉग-इन कर सकते हैं। पेंशनभोगी वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल से 30 जून के बीच पेंशनभोगी के लॉग-इन में ऑनलाइन प्रदान किए गए 1288 फार्म के तहत अपनी बचत की घोषणा कर सकते हैं और उन्हें एक जनवरी से 10 जून तक उपर्युक्त मॉड्यूल के माध्यम से बचत का प्रमाण पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना होगा। जो पेंशनभोगी अपनी लॉग-इन आईडी के माध्यम से अपनी बचत घोषित/अपलोड करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए ट्रेजरी/उप-कोषागार के स्तर पर समान प्रावधान दिया गया है ताकि टीओ/एटीओ पेंशनभोगियों द्वारा जमा की गई बचत की घोषणा और उसके प्रमाण अपलोड कर सकें। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशनभोगी द्वारा बचत का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ई-पेंशन प्रणाली बचत आदि पर विचार किए बिना स्वचालित रूप से टीडीएस की पुनर्गणना करेगी और पुरानी आयकर व्यवस्था के अनुसार देय टीडीएस काटा जाएगा।