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Panipat News: प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में अब 31 दिसंबर तक 100 प्रतिशत और मूल में 15 प्रतिशत की छूट

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पानीपत। सरकार ने एक बार फिर बकाया संपत्ति कर और इसके ब्याज पर छूट की योजना शुरू की है। यह योजना 31 दिसंबर तक है। इसमें 2010-11 से लेकर 2022-23 तक के संपत्ति कर के ब्याज पर सौ प्रतिशत और इसके मूल पर 15 प्रतिशत तक की छूट रहेगी। बशर्ते आपको अपनी संपत्ति कर का खुद सत्यापन करना होगा। इसके लिए एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति को अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर सही जानकारी पर सत्यापित किया जा सकता है। सत्यापन के बाद ही छूट का फायदा मिलेगा। अगर जानकारी गलत है तो इस पर आपत्ति दर्ज करवा कर जानकारी में सुधार करवाया जा सकता है। खास बात यह है कि अगर छूट के बाद भी शहर के लोग अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें मासिक 1.5 रुपये प्रतिशत यानी सालाना 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतना होगा।
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बता दें कि इससे पहले सरकार ने 30 सितंबर तक टैक्स के ब्याज में 15 प्रतिशत तक की छूट का एलान किया था। इसमें भी स्वयं सत्यापन की शर्त थी। उससे भी पहले सरकार ने 31 जुलाई तक सिर्फ बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के एरियर पर 30 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया था। अब तक की इन योजनाओं का फायदा निगम क्षेत्र के करीब 10 हजार लोग ही उठा पाए थे।
इस नई योजना को लेकर शहरी स्थानीय निकाय के सचिव एवं आयुक्त हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 88 नगर निगम, पालिका एवं परिषदों से पत्राचार किया है। इसमें योजना को लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
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प्रॉपर्टी टैक्स के एरियर में दी गई 30 प्रतिशत छूट 31 जुलाई को समाप्त हो चुकी है। निगम क्षेत्र में करीब 1.72 लाख संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 हजार लोगों ने ही अंतिम दिन तक अपना संपत्ति कर करीब 5.75 करोड़ रुपये जमा करवा छूट का लाभ लिया था। वहीं, 15 प्रतिशत छूट का लाभ लेने वाले भी कुछ ही लोग थे। अब तक दोनों योजनाओं के बाद निगम में करीब सवा आठ करोड़ रुपये का राजस्व जमा हो चुका है, जबकि नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का करीब 30 करोड़ रुपये की रिकवरी का प्रावधान बनाया है। अब तक निगम को बकाया करीब 21.75 करोड़ की रिकवरी का लक्ष्य है। वहीं, वर्ष 2022-23 के लिए निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए करीब 40 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से सिर्फ 9.36 करोड़ रुपये की रिकवरी की थी।
सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत और मूल पर 15 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। यह योजना 31 दिसंबर तक चलेगी। इसके लिए आवेदक को अपनी संपत्ति का पोर्टल पर स्वयं सत्यापन करना होगा।
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- कुलदीप राणा, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम।
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