पानीतप। बापौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक विधवा की बाथरूम में नहाते समय की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में पड़ोसी महिपाल को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया और जुर्माना न भरने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
आरोपी ने महिला को कोर्ट मैरिज करने का झांसा दिया और उसे होटल में ले जाकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी से तंग आकर महिला ने एक अक्तूबर 2021 को थाने में शिकायत देने के बाद रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली थी। जिला न्यायावादी राजेश चौधरी ने बताया कि एक अक्तूबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बापौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया था कि उसके पति की अक्टूबर 2015 में मौत हो गई थी। उसके दो बच्चे हैं। मूलरूप से रजापुर गांव निवासी महिपाल पिछले 15 साल से उनके गांव में उनके मकान के सामने रहता था।
14 जनवरी 2020 को वह घर पर अकेली थी और बाथरूम में नहा रही थी। इसी बीच आरोपी महिपाल आया और उसकी नहाते हुए की वीडियो बना ली। उसने शोर मचाया तो आरोपी ने कोर्ट मैरिज करने का झांसा दिया और झांसे में लेकर उसे कई बार होटल में ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
ढाई लाख रुपए ऐंठने का भी आरोप
महिला ने बताया था कि आरोपी महिपाल खाद बीज खरीदने के नाम पर उसे ढाई लाख रुपए लेकर गया। कुछ दिनों बाद उसने रुपए वापस मांगे तो महिपाल ने खाते में रुपए ट्रांसफर करने का झांसा दिया। कुछ दिनों बाद महिपाल ने उस पर 20 लाख रुपए देने का दबाव बनाया। महिला को धमकी दी कि रुपये नहीं दिए तो वह सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल कर देगा।
सुसाइड नोट में ठहराया था जिम्मेदार
महिपाल महिला को सोशल मीडिया पर न्यूड वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। जिससे तंग आकर महिला ने एक अक्तूबर को पहले थाने में शिकायत दी और उसी रात को गांव दीवाना के पास महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जीआरपी पुलिस ने भी मौके से सुसाइड नोट बरामद किया था। नोट में महिला ने अपनी मौत का जिम्मेदार महिपाल को ठहराया था।