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युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 10 साल की सजा

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पानीपत। सेक्टर 13-17 थानाक्षेत्र के एक गांव में 18 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी युवक को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने सुनाया है। दोषी पर 30 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सेक्टर 13-17 थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि छह जून 2021 को मम्मी के पेट में दर्द था। मम्मी-पापा दोनों करनाल में दवा लेने जा रहे थे। वे घर से बाहर निकले तो पड़ोसी गुरमीत सिंह घर के बाहर खड़ा था। गुरमीत ने पिता से पूछा कि वह कहां जा रहे हैं तो पिता ने करनाल से दवा लेकर आने की बात कही। मम्मी-पापा के जाने के बाद वह घर के अंदर चली गई और टीवी देखने लगी। इसी बीच गुरमीत सिंह आ गया और टीवी की आवाज बढ़ाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि इस बारे में किसी को बताया तो वह जान से मार देगा। शाम सात बजे माता-पिता लौटे तो उसने उन्हें आपबीती बताई। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा सुनाई।
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