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Panipat News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

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पानीपत। समालखा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की किशोरी से शादी की नीयत से भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत में 75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने सवा दो साल चले मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है।
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समालखा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी महिला ने समालखा थाना पुलिस को बताया था कि सात जनवरी 2022 को वह सुबह काम के लिए घर से गई थी। जब शाम को वह घर लौटी को उसे उसकी 17 साल की बेटी घर पर नहीं मिली। पुलिस ने मामले में किशोरी के गुमशुदगी का केस दर्ज कर लिया था। जांच करने पर पता चला कि किशोरी को अधमी गांव निवासी अनिल शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। अनिल पानीपत के धूप सिंह नगर में अपने भाई प्रवीण के साथ किराए पर रहता है। पुलिस ने दोषी अनिल के भाई प्रवीण को धूप सिंह नगर से गिरफ्तार कर लिया था । पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश कर दो दिन के डिमांड पर लिया था।
रिमांड के दौरान उसने बताया था कि उसका छोटा भाई अनिल किशोरी को लुधियाना ले गया है। उसने अपने भाई अनिल की इस पूरे प्रकरण में मदद की है। पुलिस ने उसकी निशान देही पर दोषी अनिल को एक अप्रैल 2022 को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से किशोरी को बरामद किया गया था। पुलिस ने किशोरी का जिला नागरिक अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया था। जिसमें वह दो माह की गर्भवती निकली थी। पुलिस ने बाद में बाल कल्याण समिति की मदद से किशोरी का गर्भपात कराया था। किशोरी ने पुलिस को बताया था कि उसको दोषी अनिल शादी की नीयत से बहला फुसलाकर साथ लेकर गया था। उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। अब अदालत ने सवा दो साल चले मामले की सुनवाई के बाद दोषी अनिल को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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