पानीपत। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके साथ पार्टी की वेबसाइट पर भी इसकी सूचना देनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का अपने अपराध से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करनी जरूरी है। राजनीतिक पार्टियों को भी उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करने के साथ पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी सूचना देनी होगी। उन्होंने कहा कि यह विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित किए जाएं और संबंधित राजनीतिक दल को उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे में निर्वाचन आयोग के समक्ष इन निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।