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Panipat News: स्टार्टअप को आयकर में छूट से एक बड़े वर्ग को मिली संजीवनी

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जगमहेंद्र सरोहा
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पानीपत। केंद्र के अंतरिम बजट में 2024 में खत्म हो रही आयकर की छूट को एक साल तक बढ़ा दिया है। इससे स्टार्टअप को राहत मिलेगी और हरियाणा ही नहीं उत्तर भारत के पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप को सीधा फायदा मिलेगा। हरियाणा 6066 स्टार्टअप के साथ उत्तर भारत में पहले नंबर पर है।
जानकारी के अनुसार देश में करीब 1.14 लाख स्टार्टअप हैं। इनमें महाराष्ट्र 13519 स्टार्टअप के साथ देश में सबसे ऊपर है। बंगलुरु में भी बड़ी संख्या में स्टार्टअप हैं। वहीं उत्तर भारत में हरियाणा 6066 स्टार्टअप के साथ पहले स्थान पर है। इसके अलावा पंजाब 1253 स्टार्टअप के साथ दूसरे और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 398 और 397 के साथ क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। देश में 100 स्टार्टअप तो 100 करोड़ सालाना व्यापार करने वाले हैं। नियमानुसार स्टार्टअप को पहले तीन साल आयकर में छूट दी जाती है। एक बड़े वर्ग की छूट 2024 में खत्म हो रही थी। इन स्टार्टअप को अंतरिम बजट से काफी उम्मीद थी। उनको आयकर में 21 मार्च 2025 तक छूट दी गई है। पानीपत निवासी विकास शर्मा ने बताया कि एक स्टार्टअप के लिए आयकर में छूट एक साल के लिए बढ़ाना बड़ी बात है। इससे बड़े वर्ग को सहारा मिलेगा।
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बकाया आयकर माफ करने से मिलेगा लाभ
अंतरिम बजट में 2009-10 के 25 हजार रुपये और 2010 से 2014 के 10 हजार रुपये तक के आयकर को माफ किया गया है। इससे करीब एक करोड़ कर दाताओं को लाभ मिलेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट भूपेंद्र दीक्षित ने बताया कि स्टार्टअप को आयकर में छूट मिलना बड़ा विषय है। इसके साथ बकाया आयकर माफ करने से एक बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा। इससे लोगों को रुका रिफंड मिल जाएगा। सरकार का भी नोटिस देने और कार्रवाई का बोझ कम होगा।
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