पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बापौली गांव में 21 वर्षीय बीटेक के छात्र अक्षय की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में दोस्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में 18 गवाह पेश हुए।
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि बापौली थाने की पुलिस को 18 जुलाई 2018 को दी शिकायत में बापौली निवासी अमित ने बताया था कि 17 जुलाई को वह अपने घर पर मौजूद था। रात करीब आठ बजे गांव का ही रहने वाला शराब सिंह अपनी स्कूटी पर विशाल के साथ उसके चचेरे भाई अक्षय को घायल अवस्था में लेकर आया। उसके सिर व पेट पर चाकू के गहरे घाव थे। पूछताछ के दौरान अक्षय ने बताया कि उसे साहिल पुत्र सुभाष ने चाकू मारा है। वह अक्षय को गाड़ी में लेकर सामान्य अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो गई। अक्षय बीटेक का छात्र था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साहिल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दो दिन के रिमांड के दौरान आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद किया था। अब अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।