पानीपत। थाना सदर के अंतर्गत आने वाले एक गांव में करीब डेढ़ साल पहले नाबालिग का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने वाले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पॉक्सो सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त छह की सजा भुगतनी पड़ेगी।
इस मामले में थाना सदर पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित बच्ची की मां ने बताया था कि 15 फरवरी 2023 की शाम करीब सात बजे उसकी 14 साल की बेटी गांव में आटा चक्की पर गेहूं पिसवाने जा रही थी। जो कुछ देर बार रोते हुए वापस आई। बेटी ने बताया कि उसके साथ गांव के ही आरोपी सिकंदर ने हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटाॅर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि इस मामले में 12 गवाह पेश किए गए थे। जिसमें मुख्य गवाह पीड़िता और उनकी मां रही। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन था। जिसमें आज न्यायाधीश ने फैसला दिया है।