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घर में आग लगाने के दोषी का चार साल की कैद

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गांव आट्टा में एक मकान में आग लगाने के दोषी को अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। जिला जज मनीषा बत्रा ने फैसले में दोषी पर 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। वर्ष 2019 की 19 दिसंबर को गांव आट्टा में अनिल सिंह ने पवन के घर में आग लगा दी थी। 20 दिसंबर को समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में पवन ने बताया था कि अनिल ने उसके घर में आग लगा दी। आग की चपेट में आने से उसकी बाइक जल गई। घर को भी काफी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में अनिल पर केस दर्ज कर अनिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को जिला जज मनीषा बतरा की अदालत ने अनिल को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है।
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