पानीपत। युवती से छेड़छाड़ और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि 24 मार्च 2018 को किला थानाक्षेत्र स्थित एक कॉलोनी में 30 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली थी। युवती एक अस्पताल में नौकरी करती थी। मामले में युवती के पिता ने किला थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि प्रेम मंदिर पालिका बाजार निवासी युवक हिमांशु उनकी बेटी को अक्सर परेशान करता था, जिस कारण उसने तंग आकर फंदा लगाकर जान दी है। इस संबंध में युवती ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक हिमांशु के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। चार साल से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद शनिवार को एडिशनल सेशन जज अजय कुमार वर्मा की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।