मतलौडा। गांव सुताना की पूर्व सरपंच बाला देवी तत्कालीन उपायुक्त समीरपाल सरो के साइन कर फंस गई हैं। मामले की जांच के बाद उपायुक्त ने पूर्व सरपंच के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर खरे ने शुक्रवार को तत्कालीन उपायुक्त समीर पाल सरो के साइन की पंचायत की एफडी तुड़वाकर 92 लाख रुपये हड़पने के मामले में गांव सुताना की तत्कालीन सरपंच बाला देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।
बताया जा रहा है कि पूर्व सरंपच ने दो अगस्त 2013 को यूनियन बैंक जीटी रोड शाखा पानीपत में पंचायत की दो करोड़ रुपये की एफडी करवाई थी। बैंक के पंचायती खाते का अवलोकन करने पर मिला कि तत्कालीन उपायुक्त समीरपाल सरो के फर्जी हस्ताक्षर के आदेश का पत्र तैयार कर पंचायत भंग होने से मात्र एक सप्ताह पहले 15 जुलाई 2015 को बैंक से एफडी को तुड़वाया कर लाखों रुपये पंचायत के सेविंग खाते में डलवा दिए गए थे।
इसके बाद चेकों से मात्र तीन दिन में 92 लाख 32 हजार रुपये मल्होत्रा टाइल एड बिल्डिंग मैटीरियल स्पलायर, गुप्ता टिंबर ट्रेडर्स के नाम से निकलवा लिए गए। खंड कार्यालय के अधिकारियों ने इसकी शिकायत उपायुक्त को दी।