हरियाणा के पानीपत में पुराना औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस के अंतर्गत एक कॉलोनी में 13 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। दोषी ने 20 अगस्त 2021 को इस वारदात को अंजाम दिया था। तीन साल से अधिक चली मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि पुराना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने 20 अगस्त 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पेशे से श्रमिक है। उसकी 13 साल की बेटी 19 अगस्त की शाम को लापता हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर लिया था।
अगले दिन ने पुलिस किशोरी को कॉलोनी से ही बरामद कर लिया। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसको सौरभ अपने साथ लेकर गया था। उसने अपनी बहन के कमरे पर उसको रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज कर आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अपनी बहन के पास रहता था। 20 अगस्त को उसकी बहन व जीजा काम से बाहर गए थे। उसने किशोरी को यहां बुला लिया और अपने पास रखा। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब तीन साल से अधिक समय तक चली मामले की सुनवाई के बाद दोषी सौरभ को 20 साल की सजा सुनाई गई है।