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पूर्व विधायक द्वारा अवैध कॉलोनी में बिना नक्शे के कोठी बनाने के मामले में कल फाइनल सुनवाई

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पूर्व विधायक द्वारा अवैध कॉलोनी में बिना नक्शे के कोठी बनाने के मामले में कल फाइनल सुनवाई
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समालखा। समालखा के पूर्व विधायक द्वारा अवैध कॉलोनी में कोठी निर्माण करने व तत्कालीन पालिका अध्यक्ष पर धांधली करने के आरोपों की फाइनल सुनवाई लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल 6 मार्च को करेंगे। आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने बताया कि लोकायुक्त द्वारा एसडीएम समालखा गौरव कुमार द्वारा कराई गई जांच में आरोप सही पाए गए हैं। जन अभियान मंच के सदस्य एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने 19 अगस्त 2014 को लोकायुक्त हरियाणा को लिखित शिकायत शपथपत्र व आरटीआई साक्ष्यों सहित दी थी। जिसमें आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक ने अवैध कॉलोनी में बिना नक्शा स्वीकृति के कोठी बना ली है। कोठी को सांई एन्कलेव कॉलोनी का फर्जी नाम देकर स्वीकृत कराने का केस सरकार को भिजवा दिया। इसके साथ ही कपूर ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन पालिका चेयरपर्सन ने भू-माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए अवैध कॉलोनियों में करोड़ों रुपये विकास कार्य करा दिए व भवनों के नक्शे स्वीकृत करा दिए। मात्र 500 वर्ग गज का नक्शा पास कर 5100 वर्ग गज भूमि पर बैंक्ट हाल बनवा कर फ्रॉड किया गया। कमर्शियल भवनों के नक्शे आवासीय बताकर पारित कर दिए, जिससे सरकार को लाखों रुपये की राजस्व हानि हुई। पीपी कपूर का कहना है कि लोकायुक्त द्वारा एसडीएम समालखा गौरव कुमार से कराई गई जांच में सभी आरोप सही पाए गए। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने तत्कालीन चेयरपर्सन सहित दो पालिका सचिवों, दो भवन निरीक्षकों व एक जेई को दोषी पाया था। कपूर ने बताया कि केस की सुनवाई अब फाइनल दौर में है।
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