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-दोनों दोषियों पर लगाए 1.20 लाख का जुर्माने में एक लाख पीड़िता को देने के आदेश

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गैंग रेप के दो दोषियों को 20-20 साल का कठोर कारावास
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अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि बाला चौहान की कोर्ट ने युवती का अपहरण कर सामूहिक दुराचार के दो आरोपियों को मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोषी पाया है। इस पर कोर्ट ने दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास व 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से एक लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। दोनों दोषियों को जुर्माना न जमा कराने पर एक-एक साल का और कठोर कारावास काटना पड़ेगा।
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कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मामला थाना मॉडल टाउन के अंतर्गत जनवरी 2016 को एक गांव का है। आरोप है कि गांव निवासी राजेश व जितेंद्र ने एक युवती का अपहरण कर लिया और नहर पर ले जाकर उससे दुराचार कर दिया। दोनों ने उसको किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, हालांकि युवती ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर दोनों आरोपियों पर अपहरण, सामूहिक दुराचार व जान से मारने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया। बाद में पुलिस ने इसके बाद दोनों आरोपियों राजेश व जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। एडीजे शशि बाला चौहान की अदालत ने जितेंद्र व राकेश को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास व 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से एक लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। दोनों दोषियों को जुर्माना न जमा कराने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास काटने के आदेश दिए।
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