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नवल सिनेमा मालिक को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी

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नवल सिनेमा मालिक को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
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- कहा, पांच दिन में जुर्माना भरने के साथ जांच में होना होगा शामिल

- बिजली निगम ने ठोका था 35 लाख रुपये का जुर्माना
- जुर्माना अदा ना करने पर अब थमाया पांच दिन का नोटिस


अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत।
बिजली चोरी के मामले में फंसे नवल सिनेमा मालिक को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। आरोपी को निगम द्वारा लगाए जुर्माने का 50 प्रतिशत पहले जमा कराना होगा और अंतरिम जमानत के दौरान विजिलेंस की जांच में शामिल होना होगा। वहीं विजिलेंस की टीम ने आरोपी मालिक को गिरफ्तार करने उसके आवास पर पहुंची। जहां पर मालिक ने विजिलेंस को अंतरिम जमानत के कागज दिखाए। हम बता दें कि बिजली निगम द्वारा नवल सिनेमा के मालिक पर बिजली चोरी पकड़े जाने पर 35 लाख रुपये जुर्माना ठोका था। उसको 24 घंटे का नोटिस दिया था। इसका बाद जवाब न देने पर विजिलेेंस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई को बिजली निगम की टीम ने गुप्त सूचना पर नवल सिनेमा, पर्ल कांपलेक्स व कोठी पर छापा मारते हुए बिजली चोरी पकड़ी थी। लोड चेक करने पर करीब 72 किलोवाट मिला था। विजिलेंस टीम ने तीनों स्थानों पर लगे मीटर व केबल उखाड़ते हुए कब्जे में ले ली थी और मालिक आकाश राय गर्ग पर करीब 35 लाख रुपये जुर्माना ठोका था। जुर्माना अदा न करने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने आकाश राय गर्ग को अंतरिम जमानत देते हुए पांच दिन में जुर्माना की 50 प्रतिशत राशि भरते हुए जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं। वीरवार को विजिलेंस की एक टीम नवल सिनेमा स्थित आकाश राय की कोठी पर पहुंची। आकाश राय गर्ग ने विजिलेंस को हाईकोर्ट से पांच दिन की अंतरिम जमानत मिलने की बात कही और इसके कागज दिखाए। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए साफ कहा कि उनको निगम द्वारा लगाए जुर्माने का 50 प्रतिशत पहले जमा कराना होगा और विजिलेंस की जांच में शामिल होना होगा।
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छापे के बाद से बिजली सप्लाई बंद
नवल सिनेमा व पर्ल प्लाजा की बिल्डिंग में बिजली चोरी पाए जाने के बाद बिजली निगम के विजिलेंस छापे के बाद नवल सिनेमा, कोठी व पर्ल प्लाजा की बिल्डिंग की बिजली सप्लाई काट दी थी। छापे के 19 दिन बाद से नवल सिनेमा व पर्ल प्लाजा की बिल्डिंग की बिजली सप्लाई बंद है। इस बिल्डिंग में करीब 22 कार्यालय हैं, जो पिछले 19 दिनों से गर्मी से बेहाल है। कुछ कार्यालय संचालकों ने किराए पर जरनेटर लाकर बिजली सप्लाई चालू की है। कार्यालय संचालक सतीश कुमार, रविंद्र , प्रदीप का कहना है कि बिजली सप्लाई कटने के बाद उन्हें मजबूरीवश किराए पर जरनेटर लाकर कार्यालय चलाना पड़ रहा है। रोजाना 400 रुपये से अधिक का तेल खर्च हो जाता है। अगर जल्द बिजली सप्लाई चालू नहीं हुई तो उन्हें कार्यालय कही और शिफ्ट करने पड़ेंगे।

कार्यालय संचालकों में बना रोष
कार्यालय संचालकों का कहना है कि उन्होंने जब से यहां कार्यालय किराए पर लिया है। तब से बिजली बिल का भुगतान किया है। अगर बिल्डिंग मालिक उन्हें चोरी की बिजली देता था तो इसमें उनका क्या दोष है। लोगों ने बिजली सप्लाई चालू करने की मांग की है, ताकि वे कार्यालय शिफ्ट होने की परेशानी से बच सके।

यह है मामला
लालबत्ती नजदीक स्थित नवल सिनेमा, उसके साथ लगते पर्ल कांपलेक्स व सिनेमा मालिक के घर पर बिजली निगम की विजिलेंस टीम ने 22 जुलाई को छापा मारा था। टीम ने छापे के दौरान नवल सिनेमा, उसके साथ लगते पर्ल कांपलेक्स व सिनेमा मालिक आकाश राय गर्ग के घर बिजली चोरी पकड़ी थी। टीम ने तीनों स्थानों का लोड चेक किया। जिसमें नवल सिनेमा का 19.900 किलोवाट, पर्ल कांप्लेक्स से 37.200 किलोवाट और घर का 13 किलोवाट लोड मिला। टीम ने तीनों स्थानों पर लगे मीटर व केबल कब्जे में ले लेते हुए मालिक आकाश राय गर्ग पर करीब 35 लाख रुपये जुर्माना ठोका था।
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वर्जन
नवल सिनेमा, पर्ल कांपलेक्स व कोठी पर 22 जुलाई को मारे गए छापे के दौरान बिजली चोरी पकड़ी थी। लोड चेक करने पर तीनों बिल्डिंगों का लोड 72 किलोवाट मिला था। लोड के हिसाब से मालिक आकाश राय गर्ग पर करीब 35 लाख रुपये जुर्माना किया था। लेकिन 19 दिन बाद भी जुर्माना अदा नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में मालिक को अंतरिम जमानत देते हुए पांच दिन में 50 प्रतिशत जुर्माना राशि अदा कर जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं।
- सतीश वत्स, डीएसपी विजिलेंस, पानीपत।
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