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मिष्ठान भंडार में लूट करने वाले दो लुटेरे काबू

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पानीपत। 30 घंटे में 5 मर्डर करने की फिराक में घूम रहे और 11 जून की रात मयूर मिष्ठान भंडार पर लूट करने के 2 आरोपियों को सीआईए-टू ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को शुक्रवार शाम इसराना गांव बांध मोड़ से चोरीशुदा दिल्ली नंबर की होंडा सिटी कार, देसी पिस्तौल व 2 रोंद सहित काबू किया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान रवि उर्फ कैरा निवासी नांगल ठाकरान दिल्ली व अभिषेक उर्फ कल्लू निवासी दरियापुर दिल्ली के रूप में हुई है। गहनता से पूछताछ करने व वारदात में शामिल फरार दो अन्य बदमाश रवि पुत्र रूपा निवासी दरियापुर दिल्ली, सतबीर पुत्र भीम सिंह निवासी बजाना कलां सोनीपत के ठिकानों का पता लगाने के लिए गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
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इन 5 की रंजिशन करनी थी हत्या : दिल्ली के गांव नांगल ठाकरान का रहने वाला 21 साल का रवि उर्फ कैरा 17 साल की उम्र में अपराधी बन गया था। बचपन, किशोरावस्था की लड़ाई में भी वो खूनी संघर्ष तक करता था। इसी किशोरावस्था में हुई लड़ाई में उसने रंजिशन किसी की हत्या करने के लिए गोली चला दी थी, जो गोली एक महिला को लगी थी। महिला पर गोली से जानलेवा हमला करने के आरोप में उस पर दिल्ली के थाना कंझावला में धारा 307 का मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेजा गया। जहां उसकी पहचान सतबीर सिंह निवासी गांव बजाना कलां से हुई। सतबीर के भांजा की शादी रवि उर्फ कैरा के गांव में हुई है। इसलिए सतबीर व रवि में गहरी दोस्ती भी हो गई। सतबीर ने रवि को बताया कि उसके सगे भाई सुरेंद्र व चचेरे भाई सत्यवान की 2013 में बिजेंद्र ने हत्या कर दी थी। रवि ने भी उसके 4 दुश्मनों सहित बिजेंद्र की हत्या करने का प्लान सतबीर के साथ जेल में बनाया। करीब 10 दिन पहले रवि व सप्ताहभर पहले सतबीर जेल से जमानत से बाहर आया। रवि दिल्ली में था। इसी दौरान सतबीर को मालूम हुआ कि बिजेंद्र दो दिन के लिए जेल से पेरोल पर बाहर आया है। जिसके बाद वो सीधा दिल्ली रवि के पास गया और बिजेंद्र के बाहर आने की बात कही। रवि, सतबीर, अभिषेक और रवि पुत्र रूपा ने बिजेंद्र निवासी सोनीपत, सुमित निवासी नांगल ठाकरान दिल्ली, कृष्ण निवासी बुपनिया बहादुरगढ़ सहित दिल्ली के पुलिसकर्मी की हत्या में जेल में बंद दो आरोपियों सुमित और सागर की हत्या करने के लिए पहले दिल्ली बवाना से शादी समारोह से होंडा सिटी कार चोरी की। सतबीर ने हथियारों का प्रबंध करवाया था।
सतबीर के भाई को भी जान का खतरा, मिला हुआ है गनमैन : सीआईए-टू प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी सतबीर की आरोपी विजेंद्र के साथ 2013 से रंजिश चली हुई है। सतबीर का भाई सुरेंद्र 2013 में गांव का सरपंच बन गया था। इससे पहले भी सतबीर के परिवार से ही सरपंच बनते आए थे। यही रंजिश सरपंच की दौड़ में रहे विजेंद्र के मन में सतबीर व उसके परिवार के लोगों के लिए थी। इसी के चलते विजेंद्र ने सतबीर के दो भाइयों की गोली मारकर हत्या की थी। सतबीर के भाई ईश्चर के बयान पर केस दर्ज व दोषी विजेंद्र सहित 11 दोषियों को उम्रकैद हुई थी। जिसके बाद ईश्वर को जान से मारने की धमकी मिली थी। इसी के चलते ईश्वर को गनमैन भी मिला हुआ है। भाइयों की हत्या का बदला लेने के लिए सतबीर भी अपराधी बन गया।
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चोरीशुदा कार में तेल डलवाने के लिए की थी मयूर मिष्ठान भंडार में लूट : पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय सतीश कुमार ने बताया कि 30 घंटे में पांच मर्डर करने की फिराक में घूम रहे गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना इसराना में धारा 379, 411 व आर्म्स एक्ट 25-54-59 के तहत मुकदमा दर्ज कर गहनता से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने दो अन्य बदमाशों के साथ मिलकर गत 11 जून की रात पानीपत खन्ना रोड स्थित मयूर मिष्ठान भंडार पर हथियार के बल पर दुकान मालिक से 32 हजार रुपये की नकदी लूटने की वारदात को अंजाम देने बारे में कबूलनामा किया। बदमाशों ने बताया कि कार में तेल डलवाने सहित मौज-मस्ती करने के लिए उन्हें रुपयों की जरूरत थी। इसी के चलते वे घूमते-फिरते पानीपत पहुंचे। जहां उन्होंने मयूर मिष्ठान भंडार खुली देखी, तो वारदात की।
डीएसपी ने बताया कि दुकान मालिक शशि भूषण की शिकायत पर थाना चांदनी बाग में धारा 379बी व 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। गहनता से पूछताछ करने व वारदात में शामिल फरार इनके दो बदमाशों के ठिकानों का पता लगाने सहित उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट में पेश कर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान आरोपियों से और भी वारदात का खुलासा होने की उम्मीद है। पुलिस द्वारा की गई छानबीन उपरांत आरोपियों का पहले भी आपराधिक रिकार्ड होना पाया गया है। आरोपी रवि उर्फ कैरा के खिलाफ दिल्ली व हरियाणा में वाहन चोरी, लूट व जानलेवा हमला करने की वारदातों के संबंध में कुल 7 मुकदमे व अभिषेक उर्फ कल्लू के खिलाफ दिल्ली में वाहन चोरी की वारदात के दो मुकदमे दर्ज हैं।
आरोपी रवि उर्फ कैरा के खिलाफ दर्ज मुकदमे :
1. जानलेवा हमला करने की वारदात के संबंध दिल्ली के कंझावला थाना में 26 जून 2015 को धारा 307, 34 के तहत मुकदमा नंबर 250 दर्ज है।
2. वाहन चोरी की वारदात का दिल्ली के बेगमपुर थाना में 17 अक्तूबर 2015 को धारा 379, 411 के तहत मुकदमा नंबर 16485 दर्ज।
3. वाहन चोरी की वारदात का दिल्ली के अमन विहार थाना में 24 अक्तूबर 2015 को धारा 379, 411 के तहत मुकदमा नंबर 12188 दर्ज।
4. वाहन चोरी की वारदात का दिल्ली के बेगमपुर थाना में 8 मई 2015 को धारा 379, 411, 34 के तहत मुकदमा नंबर 13593 दर्ज।
5. वाहन चोरी की वारदात का दिल्ली के बवाना थाना में 14 मई 2015 को धारा 379, 411, 34 के तहत मुकदमा नंबर 14198 दर्ज।
6. लूट की वारदात का जींद जिला के थाना सदर में 9 फरवरी 2017 को धारा 392,34 व आर्म्स एक्ट 25-54-59 के तहत मुकदमा नंबर 37 दर्ज।
7. जानलेवा हमला करने की वारदात के संबंध में जिला सोनीपत के गन्नौर थाना में 28 अक्तूबर 2016 को धारा 307 व आर्म्स एक्ट 25-54-59 के तहत मुकदमा नंबर 484 दर्ज।
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आरोपी अभिषेक उर्फ कल्लू के खिलाफ दर्ज मुकदमे :
1. वाहन चोरी की वारदात का दिल्ली के थाना बेगमपुर में 8 मई 2016 को धारा 379, 411, 34 के मुकदमा नंबर 13593 दर्ज है।
2. वाहन चोरी की वारदात का दिल्ली के थाना बवाना में 14 मई 2016 को धारा 379, 411, 34 के मुकदमा नंबर 13593 दर्ज है।
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