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बाल विवाह के सभी आरोपियों पर हुआ केस दर्ज

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बाल विवाह के सभी आरोपियों पर हुआ केस दर्ज
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पानीपत। आखिरकार, बाल विवाह को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ा रूख अपना ही लिया गया। जिसकी पहल थाना मॉडल टाउन पुलिस ने की। 9 मार्च को बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता की शिकायत मिलते ही पुलिस ने इस मामले में बाल विवाह अधिनियम की धारा 9, 10 व 11 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। धारा 9 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाला लड़का व लड़की, 10 में बाल विवाह करवाने वाले परिजन व बिचौलिया व 11 के तहत विवाह में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऐसी ही एक शिकायत किला थाना पुलिस को भी दी गई थी। लेकिन किला थाना पुलिस ने इसमें अभी तक केस दर्ज नहीं किया।
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बाल विवाह निषेध अधिकारी की शिकायत पर हुआ केस दर्ज
थाना मॉडल टाउन पुलिस को दी शिकायत में बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उन्हें बाल विवाह होने की शिकायत दिसंबर में मिली थी। इस मामले में जांच करते हुए गुप्ता ने विभिन्न पहलुओं पर काम किया और सामने आया कि इस शादी में भी लड़का नाबालिग था और लड़की बालिग थी। लड़की की उम्र 18 साल थी और लड़के की उम्र 18 ही साल थी। ये शादी थाना मॉडल टाउन क्षेत्र में दिसंबर में हुई थी। रजनी गुप्ता ने इसकी भी शिकायत पुलिस को दी।
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ये पहली बार है कि बाल विवाह में नाबालिग लड़का है।
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