मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को दो साल कैद
पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने शुक्रवार को मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। दोषी के परिजनों ने मौके पर ही जुर्माना अदा कर दिया। थाना मतलौडा पुलिस ने दी जानकारी में बताया कि 10 जनवरी 2015 को गांव अटावला मोड़ से भारी मात्रा में मादक पदार्थ सहित एक व्यक्ति को काबू किया था। आरोपी ने अपनी पहचान गांव अटावला निवासी राजेंद्र के रूप में दी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद की थी। करीब ढाई साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 29 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।