पानीपत। छह साल पहले 10.500 किलो गांजा पत्ती के साथ पकड़े गए तस्कर मुख्यतयार को बृहस्पतिवार को अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल की अदालत ने सुनाया है। दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सीआईए-3 ने 24 सितंबर 2017 को बबैल रोड पर गश्त के दौरान इसी दौरान दो युवकों को काबू किया था। जिनकी पहचान सगीर पुत्र सरफू निवासी गांव कुरालसी, जिला मुजफरनगर, यूपी, हाल भौला चौक पानीपत के रूप में बताई। दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद मुख्तयार पुत्र नईमदीन निवासी काबुल बाग, कॉलोनी पानीपत के रूप में बताई। दोनों युवकों के पास से बरामद प्लास्टिक के कट्टों को राजपत्रित अधिकारी डीएसपी देशराज की मौजूदगी में चेक करवाया गया। जिसमें मादक पदार्थ गांजा पत्ती बरामद हुई। मुख्तयार के पास से मिले कट्टे में 10 किलो 520 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई थी। इस मामले में सागीर पहले ही मौत हो चुकी है।