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आसाराम केस के गवाह के मामले में सनौली खुर्द सरपंच, एसपी समेत छह को हाईकोर्ट का नोटिस

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पानीपत। किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोष में उम्रकैद की सजा भोग रहे आसाराम केस के मुख्य गवाह गांव सनौली खुर्द निवासी महेंद्र चावला के मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जज अमोल रतन सिंह की बेंच ने पानीपत के पुलिस अधीक्षक, गांव सनौली खुर्द की सरपंच प्रियंका शर्मा समेत छह को नोटिस जारी कर दो दिसंबर तक जवाब तलब किया है। महेंद्र चावला के वकील संजय गहलावत ने बताया कि आसाराम बापू के साथ समझौता करने का दबाव बनाने के लिए गांव सनौली खुर्द की सरपंच प्रियंका शर्मा ने आसाराम बापू के गुर्गों की शह पर मौजूदा वर्ष की 20 फरवरी को पानीपत को एक शिकायत दी थी। जिसमें प्रियंका शर्मा का साथ गांव सनौली खुर्द के दो युवकों शिवकुमार त्यागी पुत्र नारायण त्यागी व मोहन लाल शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा ने दिया और महेंद्र चावला के विरुद्ध झूठी गवाही दी। वहीं पानीपत सुमित कुमार के आदेशानुसार शिकायत की जांच डीएसपी सतीश वत्स से करवाई। वहीं महेंद्र पर लगाए गए आरोप सच साबित नहीं हुए और पुलिस ने महेंद्र चावल को क्लीनचिट दे दी। वहीं महेंद्र ने झूठी शिकायत देने वाली प्रियंका शर्मा व झूठी गवाही देने वाले शिव कुमार व मोहन लाल के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन पुलिस ने महेंद्र के पत्र पर कोई गौर नहीं की। वहीं महेंद्र ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाया। दूसरी ओर, सरपंच प्रियंका शर्मा के ससुर सुरेंद्र शर्मा भी महेंद्र चावला के विरूद्ध झूठी शिकायत दे चुके है। इस मामले में हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के कारण महेंद्र चावला ने कोर्ट की अवमानना की याचिका भी पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की हुई है। कोर्ट ने डीजीपी हरियाणा व एसपी पानीपत को नोटिस जारी कर रखा है।
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