पानीपत। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम गोहाना रोड कार्यालय के अधीक्षण अभियंता ने समालखा सब डिवीजन के एक क्लर्क को निलंबित किया है। क्लर्क पर आरोप हैं कि उसने बिना किसी ठोस वजह के सोलर एनर्जी योजना के तहत आए 10 किसानों के आवेदन रद्द कर दिए थे। क्लर्क ने पात्र आवेदकों के दस्तावेज तक ध्यान से नहीं देखे। इसकी शिकायत निगम एसई धर्म सुहाग के पास पहुंची। उन्होंने जांच की तो आरोप सही मिले। इस पर उन्होंने क्लर्क प्रदीप को निलंबित कर दिया है।
गौरतलब है कि 15 फरवरी 2024 को लांच किया था। इस योजना के तहत घरों को बिजली स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जानी थी। लोगों को अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाने थे। सब्सिडी सोलर पैनल की लागत का 40 प्रतिशत तक कवर करना था। ये योजना फरवरी में शुरू हुई थी निगम में इसके आवेदन मांगे जा रहे थे।
समालखा में भी आवेदन आए और क्लर्क ने उनको बिना किसी ठोस वजह के ही रद्द कर दिया। बिजली निगम एसई धर्म सुहाग ने बताया कि पहले एसडीओ शिव कुमार ने इसकी जांच कर एक्सईएन एमएस धीमान को सौंपी। एक्सईएन की रिपोर्ट पर क्लर्क को निलंबित किया गया है।