पानीपत। उपायुक्त एवं जिला आयुक्त-सह-प्रधान जनगणना अधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने सेंसस एक्ट, 1948 के सेक्शन-7 के देश की जनगणना 2027 से जुड़े कार्यों के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन में लगे जनगणना कर्मियों को पूर्ण सहयोग और सहायता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।आदेशानुसार सभी नगर पार्षद, नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर समितियों, छावनी बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्य और शहरी स्थानीय निकायों के अन्य चुने हुए प्रतिनिधि जनगणना से संबंधित अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्रगणकों, पर्यवेक्षक और अन्य जनगणना कर्मियों को पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। जिले के सभी सरपंच, पंच और ग्राम पंचायत के सदस्य भी एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर और दूसरे जनगणना अधिकारियों को जनगणना का काम आसानी से और असरदार तरीके से करने में जरूरी मदद और सुविधा देंगे। सभी नंबरदार, गांव के मुखिया जनगणना करने वालों की मदद करेंगे। सभी संबंधित अधिकारी और स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि जनगणना गतिविधियों के संचालन में कोई रुकावट, बाधा या देरी न हो और जनगणना अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवश्यक हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और इन निर्देशों का किसी भी तरह का उल्लंघन या पालन न करने पर जनगणना अधिनियम, 1948 और अन्य लागू कानूनों व नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।