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Panipat News: पानी व छाछ ही पिला सकेंगे प्रत्याशी, बाकी खाद्य सामग्री चुनावी खर्च में होगी दर्ज

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पानीपत। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में खाने और पीने के सामान काे बांटने या फिर भंडारे लगाने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रत्याशी चुनाव के दौरान पानी व छाछ ही पिला सकेंगे। इसके अलावा खाद्य सामग्री बांटी तो वह चुनाव खर्च में जोड़ी जाएगी। शहर समेत जिले में कई प्रत्याशियों के कार्यालयों व उनके नजदीक में रसोई लगातार चल रही है। यहां चाय से लेकर तीनों समय का खाना लोगों को दिया जा रहा है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डाॅ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि चुनावी जनसभा के दौरान उम्मीदवार केवल छाछ व पानी ही लोगों के बीच वितरित कर सकते हैं। जिस पर आने वाले खर्च को उसके चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कोई अन्य चीज वितरित की जाती है तो उसे संबंधित उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही सामूहिक भोज का आयोजन उम्मीदवार की बजाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो।
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स्टार प्रचारक का 50 प्रतिशत खर्च उम्मीदवार के खाते में होगा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के उपरांत अगर कोई स्टार प्रचारक किसी उम्मीदवार या उसका एजेंट स्टार प्रचारक के साथ यात्रा में पहुंचता है तो यात्रा का 50 प्रतिशत खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जुड़ेगा। अगर स्टार प्रचारक के साथ दो या तीन उम्मीदवार यात्रा करते हैं तो उन उम्मीदवारों के बीच खर्च को बराबर विभाजित कर दिया जाएगा। स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को उसी सूरत में अलग रखा जाएगा, जब वह अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेगा। अगर दो दलों के बीच चुनावी समझौता है तो स्टार प्रचारक दूसरे दल के उम्मीदवार के पक्ष में आता है तो यात्रा का सारा खर्च संबंधित उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। खर्च संबंधी कमियों के चलते संबंधित उम्मीदवार को 48 घंटे का नोटिस जारी किया जाएगा। वह जवाब नहीं देता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-171-1 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है।
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