पानीपत। पंचायती चुनाव में प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का ध्यान रखना होगा। इसके लिए आयोग ने पहले ही एक निर्धारित सीमा तय की है। इस खर्च का प्रत्याशियों को पूरा ब्योरा भी देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा तय की गई है। चुनाव में पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख 60 हजार रुपये और जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है ।
30 अक्तूबर और 2 नवंबर को चुनाव-
जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा कि जमीनी स्तर पर प्रजातांत्रिक प्रणाली मजबूत करने के लिए हो रहे त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाता भागीदार बनें ।ग्राम पंचायत, खंड समिति और जिला परिषद के निर्वाचन के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न अलॉट कर दिए गए हैं। पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए 30 अक्तूबर और ग्राम पंचायत के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा।
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सुबह 6 बजे से शुरू होगी वोटिंग, तैयारी पूरी- डीसी
उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित तिथियों को मतदान की प्रक्रिया सुबह सात बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए हो रहे चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी भय, डर और अन्य किसी प्रकार के दबाव के बिना करें । ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी से ही प्रजातंत्र मजबूत होगा। प्रशासन निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है । सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे । उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की ओर से मतदान की प्रक्रिया के लिए समयबद्ध तरीके से तैयारियां चल रही हैं।