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75 प्रतिशत आरक्षण लागू, स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

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पानीपत। बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त हरियाणा के अंतर्गत निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण का कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत निजी क्षेत्र की नौकरियों में 30 हजार रुपये मासिक वेतन तक के पदों पर आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। बेरोजगार विभाग की वेबसाइट local.hrylabour.gov.in पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
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अब निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों के बारे में श्रम एवं रोजगार विभाग के पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ - साथ उद्योगों की प्रगति और अर्थव्यवस्था के बीच सही संतुलन बनाना समय की जरूरत है। इसके माध्यम से नए रोजगारों में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय उम्मीदवारों के लिए सुनिश्चित हो सकेगा।
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