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Panipat News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद

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पानीपत। समालखा क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली एक प्रवासी किशोरी को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। 37 माह चली मामले की सुनवाई के बाद वीरवार को अतिरिक्त एवं जिला न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने 20 गवाहों की गवाही पर अपना फैसला सुनाया है।
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जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि 26 फरवरी 2021 को समालखा पुलिस थाना में दी शिकायत में व्यक्ति ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। वह समालखा क्षेत्र के एक गांव में किराए पर रहता है। वह दो लड़कियों व दो लड़कों का पिता है। उसकी 17 वर्षीय बड़ी बेटी 25 फरवरी से लापता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले में केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने जांच के दौरान पंजाब के बटाला क्षेत्र के हरनाम नगर से किशोरी को शिवा नाम के युवक के पास से बरामद किया। पुलिस ने शिवा को गिरफ्तार कर लिया। शिवा मूल रूप से लखनऊ के शहजानपुर क्षेत्र के गांव महामदी का रहने वाला है। किशोरी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी दोस्त का शिवा के साथ प्रेम प्रसंग है। दोस्त ने उसकी बात शिवा से करानी शुरू की थी। 25 फरवरी की शाम को उसने समालखा अनाजमंडी के पास उसे बुलाया और शिवा उसे अपने साथ पंजाब के बटाला क्षेत्र ले गया। वहां उसे रखा गया। उसने कई बार वहां से भागने की कोशिश की लेकिन उसको जबरदस्ती वहां रखा गया। इस दौरान शिवा ने उससे शादी कर ली। शिवा ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी की बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग कराई और मेडिकल परीक्षण भी कराया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने दोषी शिवा को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में 20 गवाह पेश किए। वीरवार को शिवा को सजा सुनाई गई।
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