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Panipat News: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तहसील कैंप थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पीड़ित पक्ष के वकील संदीप भारद्वाज ने बताया कि 29 सितंबर 2020 को तहसील कैंप थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तहसील कैंप थाना पुलिस को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि उसके सात बच्चे हैं। इनमें छठे नंबर की बेटी 28 सितंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे खाना खाने के बाद घर से बिना बताए कहीं चली गई। तहसील कैंप थाने की पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 14 अक्तूबर को लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि वह नाबालिग है और उसकी आयु करीब साढ़े 17 वर्ष है। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और उसकी सीडब्ल्यूसी में काउंसलिंग कराई। उसने बताया कि रिहान उर्फ धोला निवासी बाढ़ी माजरा, जिला सहारनपुर, यूपी हाल निवासी बरसत, करनाल उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने केस में धारा 363 व 366 जोड़ी। इसके बाद नाबालिग के 164 के बयान दर्ज कराए। लड़की ने आरोपी पर उसके साथ दुष्कर्म और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। पुलिस ने इसमें पॉक्सो एक्ट-6 समेत विभिन्न धाराएं शामिल कीं और आरोपी को 16 अक्तूबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
एडवाेकेट संदीप भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से केस की मजबूत पैरवी की गई। इसमें 21 गवाह पेश किए गए, जिसमें पीड़िता की गवाही मुख्य रही। अदालत ने उसकी गवाही व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया।
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