पानीपत। तीन साल पहले अमर भवन चौक के पास एक धार्मिक स्थल के शौचालय में छह साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। मामले की तीन साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह ने सजा सुनाई।
एक सितंबर 2019 को छह साल की बच्ची अपनी मां के साथ धार्मिक स्थल पर गई थी। वहां बच्ची शौचालय चली गई। उसकी मां बाहर उसका इंतजार करने लगी। इसी बीच शौचालय में एक युवक घुस गया। उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। शोर करने पर बच्ची को अधिक देर तक शौचालय में बंद करने की धमकी भी दी थी। मां के आने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर महिला को धक्का मारकर फरार हो गया। बच्ची ने मां को सारी बात बताई तो मां ने किला थाने की पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान हरदीप सिंह उर्फ शेरा निवासी सरवर मोहल्ला, पानीपत के रूप में हुई थी। पुलिस ने कोर्ट में कई गवाह पेश किए। तीन साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।