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Panchkula News: महिला का पीछा कर छेड़छाड़ करने पर युवक को तीन साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। महिला का पीछा कर छेड़छाड़ करने के दो साल पुराने मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी मानकर तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान फरोज खान निवासी सेक्टर-15 के रूप में हुई है। अदालत में दोषी ने रहम की गुहार लगाई लेकिन कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर कहा कि ऐसे मामले समाज में निरंतर बढ़ रहे हैं। ऐसे में दोषी के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। लोग ऐसा कृत्य करने से डरें। महिला की शिकायत मिलने पर सेक्टर-14 पुलिस ने दोषी के खिलाफ छेड़छाड़, पीछा करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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क्या था मामला
एफआईआर के मुताबिक सेक्टर-15 निवासी रेखा देशवाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सेक्टर-14 में नौकरी करती है। जब वह ऑफिस जाती है तो एक युवक रास्ते में शराब पीकर उसका पीछा करता है। उसे गालियां देता है। गंदे इशारे करता है। 30 जून 2021 की सुबह दस बजे के करीब वह सेक्टर-14 ऑफिस जा रही थी। फरोज खान नाम के युवक ने उसके सामने आकर उसे गंदे इशारे किए। इतना ही नहीं युवक ने गलत भाषा का इस्तेमाल कर उसकी बेइज्जती भी की। युवती ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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