पंचकूला। चेक बाउंस के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए छह महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 1.30 लाख रुपये डेढ़ गुना कीमत के साथ शिकायतकर्ता मुख्तियार सिंह को दो महीने के अंदर लौटाने के आदेश दिए हैं। दोषी की पहचान भंगी राम निवासी गांव परवाला पंचकूला के रूप में हुई है। अदालत में भंगी राम ने सजा पर रहम की गुहार लगाते हुए कहा कि उसके तीन बच्चे हैं उसका परिवार उसके ऊपर निर्भर है। वहीं, शिकायतकर्ता के वकील दीपक कौशल ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ केस साबित हो चुका है। दोषी के द्वारा चेक की रकम अभी तक वापस नहीं दी गई। वकील ने दोषी को कठोर सजा देने की मांग और चेक के दोगुना मुआवजे की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दोषी उसका दोस्त था उसने उसे 1 नवंबर 2016 को 1.30 लाख रुपये दिए थे। दोषी ने पैसे वापस करने के लिए उसे 18 जनवरी 2018 को पंजाब सिंध बैंक का 1.30 लाख रुपये की चेक दिया था। शिकायतकर्ता ने जब चेक बैंक में लगाया तो वह फंड की कमी के चलते बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी के खिलाफ अदालत में केस दायर किया था।