संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम सात लाख रुपये शिकायतकर्ता को एक माह के अंदर लौटाने के आदेश दिए हैं। दोषी की पहचान भरत भूषण निवासी गांव मक्खन माजरा बद्दी सोलन के रूप में हुई है। अदालत ने टिप्पणी कर कहा कि दोषी ने जानबूझकर गंभीर अपराध किया है। दोषी अपने आर्थिक दायित्व का निर्वहन और भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहा है।
चेक बाउंस की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में दोषी के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है। मामले में साढ़े छह साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने युवक को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भरत भूषण के साथ उसका गांव जोहलूवाल कालका में तीन एकड़ जमीन को समतल करने का समझौता हुआ था। भरत भूषण ने उसे मिट्टी बेचकर पैसे देने का आश्वासन दिया था। धर्मेंद्र सिंह की भरत भूषण के पास 12 लाख रुपये की राशि बकाया थी।
भरत भूषण ने धर्मेंद्र सिंह को 5 जनवरी 2017 को सात लाख रुपये का चेक दिया था। बाकी के पांच लाख रुपये उसके पास बकाया थे। जब शिकायतकर्ता ने बैंक में चेक लगाया तो वह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने भरत भूषण को लीगल नोटिस भेजा। इसके बाद भी भरत भूषण ने पैसों का भुगतान नहीं किया। धर्मेंद्र सिंह ने भरत भूषण के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।