पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर उसको एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान सुशील कुमार निवासी सेक्टर-44 ए चंडीगढ़ के रूप में हुई है। सेक्टर-11 के रहने वाले हरीश कुमार ने सुशील कुमार के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। हरीश कुमार ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया कि दोषी के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन थे। दोषी ने उससे अलग-अलग तारीखों पर 6,86,668 रुपये लिए थे। दोषी ने रुपये वापस करने के लिए उसे अलग-अलग तारीखों पर चेक दिए थे। शिकायतकर्ता ने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।