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Panchkula News: सड़क हादसे में घायल युवक को मिलेगा 8.04 लाख रुपये मुआवजा

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पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल युवक को 804198 रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। जिस टिप्पर से हादसा हुआ है मुआवजे की राशि उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी।
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अंबाला के गांव जंडली के रहने वाले 35 वर्षीय धर्मेंद्र ने मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि वह बद्दी में रहता है। आसपास के इलाके में आरओ इंस्टॉलेशन का काम करता है। एक जून 2021 को वह शाम पांच बजे के करीब अपना काम खत्म करके चंडीगढ़ से बद्दी बाइक पर आ रहा था। जैसे ही वह गांव टपरियां सिसवा रोड पर पहुंचा तो नवा नगर की तरफ से आ रहे एक टिप्पर चालक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं और वह सड़क पर गिर गया। टिप्पर चालक टिप्पर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। इलाज के लिए उसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि चालक टिप्पर को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। इस कारण सड़क हादसा होने से उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर आ गया। इलाज के दौरान उसका तीन लाख रुपये खर्चा आया। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह आरओ इंस्टॉलेशन का काम करके 45 हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। फ्रैक्चर आने के कारण कई दिनों तक वह काम पर नहीं जा सका। वह घर पर अकेला कमाने वाला था। हादसे के कारण उसे काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा। याचिकाकर्ता ने पचास लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
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