संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चार साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने आरोपी युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी पर कालका क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप था, लेकिन सुनवाई के दौरान आरोप साबित नहीं हो सके। पीड़िता की शिकायत पर कालका थाना पुलिस ने 26 नवंबर 2022 को आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। शिकायत में कहा गया था कि आरोपी अक्सर उसकी मां से मिलने घर आता-जाता था। आरोप के अनुसार, 26 नवंबर 2022 की सुबह करीब 11 बजे पीड़िता घर में अकेली खाना बना रही थी। इसी दौरान आरोपी घर पहुंचा और खाने की मांग की। पीड़िता द्वारा खाना देने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर उसे चुन्नी से बांध दिया और कपड़े फाड़कर दुष्कर्म किया। शिकायत में यह भी कहा गया था कि घटना के दौरान पीड़िता की सहेली मौके पर पहुंच गई, जिसे देखकर आरोपी फरार हो गया। बाद में पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोप साबित नहीं होने पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।