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Panchkula News: युवक को चार महीने की सजा, एक हजार रुपये जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। घर से बिजली का सामान चोरी करने के मामले में अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर उसको चार महीने के सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 380 के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने टिप्पणी कर कहा कि दोषी द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को देखकर दोषी को परिवीक्षा पर रिहा नहीं किया जा सकता। करीब पांच महीने तक चली सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने युवक को सजा सुनाई है। दोषी की पहचान विशाल निवासी महादेव कॉलोनी पिंजौर के रूप में हुई है। पिंजौर पुलिस ने युवक के खिलाफ 28 मई 2023 को मामला दर्ज किया था।
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क्या है मामला
पिंजौर के रामपुर सियूडी में रहने वाले उमेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह घर पर रिपेयर के काम के लिए बिजली का सामान सेक्टर-4 से लेकर आया था। उसने अपने घर के नीचे वाले कमरे में सामान रखा था। वह ऊपर कमरे में सो रहा था। दोपहर साढ़े चार बजे के करीब उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि विशाल नाम का युवक कमरे का ताला तोड़कर एक हथोड़ा, दो कुल्हाड़ी, प्लंबर और बिजली का सामान चोरी करके भाग रहा था। उसने उसका पीछा किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। उमेश कुमार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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