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Panchkula News: चेक बाउंस मामले में दोषी युवक को एक साल की सजा

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पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम लौटाने का फैसला सुनाया है। दोषी की पहचान सरफराज खान निवासी पिंजौर के ताैर में हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सरफराज खान के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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बैंक की ब्रांच के मैनेजर प्रमोद सिरोही ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि दोषी ने बैंक से 4 लाख 88 हजार रुपये का कार लोन लिया था। दोषी युवक ने समय पर बैंक की किस्त नहीं भरीए जिसके बाद बैंक ने दोषी को किस्त भरने के लिए आग्रह किया। दोषी ने बैंक को 24 जून 2019 को 3 लाख 78 हजार 121 रुपये का चेक दिया था। जब बैंक की ओर से चेक को बैंक में लगाया गया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। बैंक ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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