संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर तीन माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान रूपचंद चौहान निवासी शिमला के रूप में हुई है। पिंजौर के रहने वाले इंद्रजीत सिंह ने रूपचंद के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। शिकायतकर्ता ने अदालत में दायर शिकायत में बताया था कि जुलाई 2015 को दोषी ने उससे दस लाख रुपये का फ्रेंडली लोन लिया था।
रुपये वापस करने के लिए दोषी ने उसे पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक दिए थे। शिकायतकर्ता ने जब एक चेक को बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। इसके बाद दोषी ने 9 अक्तूबर 2017 को एक लाख रुपये कैश दिया और चार लाख रुपये का चेक दिया। शिकायतकर्ता ने जब चार लाख रुपये का चेक बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद चेक बाउंस का केस फाइल किया था।