पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल महिला को 1.58 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक, कार मालिक और जिस कार से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। मुआवजे की राशि सेक्टर-12 ए की रहने वाली मीनाक्षी को मिलेगी।
मीनाक्षी ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि 11 अगस्त को 2018 को वह साइकिल से सेक्टर-12 ए जा रही थी। दोपहर बारह बजे के करीब वह सड़क को पार कर रही थी। इस दौरान एक कार चालक कार को लापरवाही और तेज गति से कार चलाकर आया और उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त सड़क हादसा हुआ उस वक्त वह 47 साल की थी। वह टिफिन सर्विस सेंटर चलाकर बीस हजार रुपये प्रति महीना कमाती थी। याचिकाकर्ता ने बीस लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।