पंचकूला। महिला से चैन स्नैचिंग मामले में दो दोषियों को जिला अदालत ने दस-दस साल की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों दोषियों पर 25- 25 हजार का जुर्माना लगाया। सजा पाने वाले दोषी साहने आलम पुत्र जाने आलम और इसरार खान मूल रूप से उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल जीरकपुर में बिग बाजार के पीछे झुग्गी में रह रहे थे। दायर मामला 26 अप्रैल 2021 का है। मामले के अनुसार सेक्टर-16 निवासी महिला डिंपल घर के बाहर घूम रही थीं। वह अपने घर वापस आ रही थीं तो सेक्टर-16 में पीछे से मोटरसाइकिल से आए साहने आलम और इसरार खान ने चेन छीन फरार हो गए। महिला की ओर से सेक्टर-16 चौकी में शिकायत दी गई थी। वहीं इस मामले की जांच पीएसआई रवि प्रकाश सहित टीम के सदस्यों ने किया। इसमें दोषी साहनें आलम और इसरार खान की फुटेज सीसीटीवी में कैद हुई थी।