चंडीगढ़। छह किलो आठ सौ ग्राम गांजा रखने के मामले में दोषी डड्डूमाजरा निवासी दीपक को जिला अदालत ने शनिवार को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने दोषी के खिलाफ यह मामला 14 जून, 2017 को दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक मलोया पुलिस धनास से डड्डूमाजरा रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस दोपहर 2 बजे सीटीयू वर्कशॉप से धनास की ओर पैदल गश्त करते हुए जा रही थी तो सामने से एक व्यक्ति सिर पर वजनी थैला लेकर आते हुए दिखाई दिया। पुलिस को सामने देखकर वह घबरा गया और पीछे मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। एसआई को उस पर शक हुआ और पुलिस कर्मचारियों ने दौड़कर उसे पीछे से दबोच लिया। तलाशी लेने पर दोषी के पास से 6.8 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। इस संबंधी वह कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर पाया। पुलिस की पूछताछ मे उसकी पहचान डड्डूमाजरा निवासी दीपक के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने दोषी पर एनडीपीएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।