सेक्टर-7 के क्लबों को लेकर दाखिल की गई है अवमानना याचिका
प्रशासक के सलाहकार सहित अन्य को नोटिस, जवाब दाखिल करने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सेक्टर-7 के क्लबों में देर रात तक ऊंची आवाज में चल रहे म्यूजिक के कारण परेशान स्थानीय लोगों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रशासक के सलाहकार सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़ के सेक्टर-7 की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अवमानना याचिका दाखिल करते हुए क्लबों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के मामले में कार्रवाई की मांग की है। याची ने बताया कि जुलाई 2019 में हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर में इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी और साथ ही ध्वनि प्रदूषण को लेकर निर्देशों को सख्ती से लागू करने को कहा था।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चंडीगढ़ में ध्वनि प्रदूषण को लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। सेक्टर-7 के क्लबों में देर रात ऊंची आवाज में चल रहे म्यूजिक और इसके कारण हो रहे ध्वनि प्रदूषण के कारण स्थानीय निवासियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याची ने बताया कि आदेश के चार साल बीत जाने के बावजूद इसका सही प्रकार से पालन नहीं हो रहा है।
सेक्टर 7 के पास ही हरियाणा व पंजाब के राज्यपाल आवास हैं बावजूद इसके प्रशासन इस दिशा में गंभीर नहीं है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर प्रशासक के सलाहकार सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।