संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मृत 21 वर्षीय युवक के परिजनों को 16,69,738 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक, मालिक और जिस वाहन से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। पिंजौर के रहने वाले गुरविंदर सिंह ने मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 29 दिसंबर 2022 को गुरप्रीत सिंह बाइक से पंचकूला से पिंजौर हनिंदर सिंह के साथ जा रहा था। रात 10.15 बजे जब वह अमरावती एनक्लेव फ्लाईओवर के पास पहुंचा तो एक तेज रफ्तार कार ने उसको पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिर गए। दोनों को गंभीर चोटें आईं। कार चालक मौके से फरार हो गया। दोनों को सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस मामले में चंडीमंदिर पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त सड़क हादसा हुआ उस वक्त गुरप्रीत सिंह की उम्र 21 साल थी। वह अपना व्यापार करके तीस हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। याचिकाकर्ता ने डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।