पंचकूला। लोन फ्रॉड मामले में आरोपी को राहत दिलाने और जांच प्रभावित करने के एवज में कथित तौर पर 7 लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार ईओ विंग के सब-इंस्पेक्टर जोरा सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक पुलिस अधिकारी से निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है। मामले की जांच अभी जारी है और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जाने बाकी हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत देने से जांच तथा गवाहों के प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।