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पंचकूला में दुकानें सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी, दुकानदारों को मिली राहत

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पंचकूला। जिला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी नियमों की पालना की जानी चाहिए। राज्य सरकार के आदेशानुसार पंचकूला में लॉकडाउन की अवधि 7 जून तक बढ़ा दी गई है। इस अवधि के दौरान दुकानदारों को ओड ईवन के प्रोटोकाल के तहत दुकानें खोलने की छूट दी गई है। अब शहर में दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है। पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कोविड-19 के तहत सर्तकता रखकर इस संक्रमण से बच सकें। इसके लिए हमें खुद और दूसरों को भी जागरूक करना है। इसके साथ ही हमें मास्क का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए व सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। कोविड-19 प्रोटोकोल की पालना करके हमें खुद को व अपनें परिवार समाज को इस संक्त्रस्मण से बचाना हैं। पंचकूला पुलिस ने दुकानदारों को पहले भी अवगत करवाया हुआ है कि इस महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के द्वारा दी गई छूट पर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना करे। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नही तो कानूनी कार्यवाई अमल में लाई जाएगी। अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों से दुकानदार सोशल डिस्टेंससिंग की पालना करवाए।
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