पंचकूला। फर्जी वर्क वीजा धोखाधड़ी मामले में अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी ने सह-आरोपी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में मदद की थी।मामला वेस्टएड वीजा साल्यूशंस की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी गुरचरण सिंह ने विदेश भेजने के नाम पर कुल 48.25 लाख रुपये वसूले और फर्जी टीआरसी प्रदान किए। जांच में शाहबाज के कब्जे से 17 पासपोर्ट और 50 हजार रुपये नकद बरामद हुए। अदालत ने अपराध की गंभीरता, लंबित गवाह बयान और आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया।