पंचकूला। पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक खेमका से जुड़े कथित भर्ती घोटाले के मामले में हरियाणा सरकार की ओर से जवाब दाखिल न करने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। पंचकूला की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने केस ट्रांसफर याचिका पर सरकार को जवाब दाखिल करने का अवसर समाप्त कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। यह याचिका अधिवक्ता रविंदर कुमार ने दायर की थी, जिसमें खेमका के खिलाफ दर्ज मामले को सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। अदालत ने पाया कि राज्य सरकार को कई बार अवसर दिए जाने के बावजूद कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया और न ही देरी का कोई ठोस कारण बताया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने जवाब दाखिल करने का अवसर बंद कर दिया।